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21 अगस्त से प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध महानगरपालिका प्रशासन की दंडात्मक कार्रवाई

मुंबई, दि. 13
21 अगस्त से मुंबई में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल प्लेट, चम्मच के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन यह कार्रवाई करने जा रहा है।
इस ऑपरेशन के लिए विशेष टीमें बनाई जाएंगी और टीम में पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के अधिकारी शामिल होंगे। मुंबई में दुकानों, विक्रेताओं और फेरीवालों से प्लास्टिक बैग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधित प्लास्टिक की वस्तुओं, पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले बक्सों, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर उपभोक्ताओं को भी सूचित किया जाएगा। जुर्माना यदि प्रतिबंधित प्लास्टिक पाया जाता है, तो पहले अपराध के लिए 5 हजार रुपये, दूसरे अपराध के लिए 10 हजार रुपये, तीसरे अपराध के लिए 25 हजार रुपये और 3 महीने की कैद की सजा है।
इस ऑपरेशन के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग कार्यालय की सीमा में पांच अधिकारियों की एक टीम तैनात की जाएगी। इसमें महानगरपालिका के तीन, एमपीसीबी और पुलिस बल के एक-एक अधिकारी शामिल होंगे।

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