ठाणे महानगर पालिका ने अवैध घोषित करने के बावजूद आदेश का उल्लंघन करने वाले 43 अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस मे शिकायत दर्ज की है। अवैध घोषित किये जाने के बावजूद ये शिक्षण संस्थाओ के संचालक अभिभावकों को बरगला कर बेखौफ अपने विधीलयों मे नए छात्रों का अड्मिशन ले रहे है। इसी के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए ठाणे मनपा प्रशासन ने यह अभियान शुरू किया है।
ठाणे मनपा अधिकारियों के अनुसार यहा के मुंब्रा कौसा क्षेत्र में 43 स्कूलों को बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद नजरअंदाज किया गया, और अभिभावकों से अपनी अवैध स्थिति छिपाते हुए नए शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को प्रवेश दिया गया। ठाणे मनपा अधिकारियों के अनुसार मुंब्रा कौसा क्षेत्र के 47 स्कूलों को ठाणे मनपा ने अवैध घोषित किया था। इनमे से दो ने शिक्षा विभाग से नोटिस मिलने के बाद अपना स्कूल बंद कर दिया, जबकि दो अन्य ने स्व-वित्तपोषित स्थिति के लिए आवेदन किया है।
अब, शेष 43 स्कूलों को एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है, जो 4 जुलाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत दर्ज की गई थी।
टीएमसी के शिक्षा अधिकारी बालासाहेब रक्शे के अनुसार कार्रवाई शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 18 (5) के अनुसार की जा रही है, जिसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना स्कूल स्थापित या चला रहा है। या मान्यता रद्द होने के बावजूद स्कूल का संचालन जारी रखता है तो उस संस्था पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इस नियम का लगातार उल्लंघन के मामले में, प्रति दिन 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।’
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