FEATUREDNational

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी।

लाभः इस अनुमोदन से निम्नलिखित मदद मिलेगी

  1. केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता
  2. त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों का सच्चा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
  3. सरकार द्वार कामगारों के प्रतिनिधित्व में मनमाने नामांकन को रोकना
  4. मुकदमेंबाजी और औद्योगिक असंतोष को कम करना

यह प्रस्तावित विधेयक सरकार द्वारा त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों के प्रतिनिधियों के नामांकन को अधिक पारदर्शी बनाना सुनिश्चित करेगा। इस तरह मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनें औद्योगिक सद्भाव को बनाए रखने में जवाबदेह होंगी। केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वालीऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केन्द्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी।

One thought on “केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी

  • Great write-up, I am normal visitor of one¦s website, maintain up the nice operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *