राज्य भर में 107 महारेरा पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द, महारेरा का निर्णय
मुंबई, दि. 25
महारेरा ने राज्य भर में 107 पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं का पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है।
इन परियोजनाओं की सूची महारेरा की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 7 जुलाई की समय सीमा दी गई है।
पुरानी 88 परियोजनाओं पर आपत्ति दर्ज कराने की समयसीमा 17 जून से बदलकर 7 जुलाई कर दी गई है। महारेरा ने घोषणा की है कि नई 19 परियोजनाओं को लेकर 7 जुलाई तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।
नई आवासीय परियोजनाओं के लिए महारेरा पंजीकरण अनिवार्य है। डेवलपर्स के लिए प्रोजेक्ट को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना भी अनिवार्य है। यदि डेवलपर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता है या पंजीकरण समाप्त हो जाता है, तो RERA अधिनियम परियोजना के पंजीकरण को रद्द करने का प्रावधान करता है।
अब महारेरा ने 10 फरवरी को एक सर्कुलर के माध्यम से उस परियोजना का पंजीकरण रद्द करने का निर्णय लिया है जो अव्यावहारिक है और कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है।

