टू-व्हीलर के पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट जरूरी, कड़ी करवाई के संकेत
बृहन्मुंबई यातायात मुख्यालय वरली कार्यालय का मानना है कि महानगर मुंबई और इसके आसपास के उपनगरों की सड़कों पर दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के गाड़ियां चलाकर यातायात कानून की धज्जियां उड़ा रहे है।
यातायात मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लिया है और मुख्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दो-पहिया वाहन चालकों को एक चेतावनी जारी की गई है।
उक्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 15 दिनों के बाद यातायात विभाग बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चला रहे लोगों से सख्ती से पेश आएगा ।
इसके साथ दो पहिया वाहन चालक के पीछे बैठे यात्री अगर हेलमेट नहीं पहने हुए होंगे, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यातायात विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार वाहन कायदा १९८८ कलम १२९ सह १९४ (ड) में बिना हेलमेट गाड़ी चला रहे दोपहिया वाहन चालक से ५०० रूपए दंड वसूली या ३ महीने के लिए लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है।
इसके साथ पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा हेलमेट नहीं पहने होने पर भी ५०० रुपए दंड वसूली का प्रावधान है।
यातायात पुलिस ने अगले १५ दिनों में इसे दोपहिया वाहन चालकों के लिए सख्ती से लागू करने के संकेत दिए।

