मुंबई, दि. 13
15 अगस्त से जन स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सा सेवाएं पूर्णतया निःशुल्क प्रदान की जाएंगी।
स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले मरीजों का सरकार द्वारा अधिकृत पहचान पत्र के आधार पर नि:शुल्क पंजीकरण किया जाए, स्वास्थ्य संस्थानों में सभी प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जाएं, बाह्य रोगी विभागों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी मरीजों को दवा खरीदने के लिए टिकट न दें और बाहर से कोई अन्य चिकित्सा सामग्री, यदि दुर्लभ मामलों में रोगियों को बाहरी दवा देना आवश्यक हो। यह सुझाव दिया गया है कि आरकेएस अनुदान से स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदी जानी चाहिए और रोगी को मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
स्वास्थ्य सुविधाओं में किए जाने वाले परीक्षणों (ईसीजी, एक्स-रे, सिटीस्कैन, प्रयोगशाला परीक्षण) के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया है कि मरीजों से ली जाने वाली फीस को सरकारी खाते या रोगी कल्याण कोष में जमा किया जाए और खातों को अद्यतन किया जाए और स्वास्थ्य संस्थान के परिसर के सामने एक नोटिस बोर्ड लगाया जाए।
स्वास्थ्य संस्थान के रोगी देखभाल शुल्क की शिकायत टोल-फ्री नंबर 104 पर की जा सकती है।
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