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वस्तु एवं सेवा कर परिषद – अब तक की यात्रा

अब तक, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने जीएसटी कानूनों, नियमों, दरों, मुआवजे और कराधान सीमा से संबंधित 918 निर्णय लिए हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी 294 अधिसूचनाओं के माध्यम से 96% से अधिक निर्णय पहले ही लागू किए जा चुके हैं और बाकी बचे निर्णय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा भी संबंधित एसजीएसटी अधिसूचनाओं की लगभग बराबर संख्या जारी की गई है।

केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद के सदस्यों ने सामंजस्यपूर्ण और सहयोगी की तरह नए जीएसटी शासन के व्यापक रूप से चर्चा करने के साथ-साथ इसके कई अन्य पहलूओं पर भी चर्चा की है। अब तक, 30 जीएसटी परिषद की बैठकें हुई हैं। प्रत्येक जीएसटी परिषद की बैठक से पहले विस्तृत एजेंडा नोट तैयार किए गए थे और परिषद के सदस्यों को विचाराधीन मुद्दों की पूरी तरह से देखने के लिए प्रारंभिक अधिकारी की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। 30 जीएसटी परिषद बैठक के लिए विस्तृत एजेंडा नोट्स 4730 पृष्ठों का है। जीएसटी परिषद में चर्चाएं विस्तार से की गई थी, जो परिषद के सामूहिक दर्शन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और इसे 1394 पृष्ठों में इन 30 परिषद बैठकों के प्रत्येक मिनट को बारीकी से समाहित किया गया है।

जीएसटी परिषद का गठन 15 सितंबर 2016 को संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत किया गया था। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), राजस्व या वित्त विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अन्य मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के कार्यकारी सचिव हैं। जीएसटी परिषद के कार्य ने एक नए चरण की शुरुआत की है, जहां केंद्रीय और राज्य सरकारें देश के अप्रत्यक्ष कर शासन से संबंधित सभी मुद्दों पर सामूहिक निर्णय लेने के लिए मिलकर काम करती हैं।

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