नई दिल्ली, 7 जनवरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े गैर-आरक्षित वर्ग के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए भी यह आरक्षण लागु किया जाएगा। यह आरक्षण मौजूदा 50% आरक्षण के ऊपर होगा।
इस आरक्षण के प्रावधान के लिए, सरकार संभवतः निकट अवधि में संसद में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक लाएगी। इस घोषणा के अनुसार, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जाएगा जो अभी लाभान्वित नहीं हैं। इस विधेयक में 1000 वर्ग फुट से ऊपर घर रखने वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया है। 8 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों के लिए कोई कोटा नहीं और 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि रखने वालों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया जायेगा। इन परिवर्तनों के कारण,केंद्र सरकार को आगामी लोकसभा सत्र में आरक्षण लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा।
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