मुंबई, दि. 7
राज्य चुनाव आयोग ने 5 जुलाई, 2023 को स्थानीय स्वशासन चुनावों के लिए कट-ऑफ तारीख अधिसूचना जारी की है। राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदन ने आज यहां कहा कि वास्तव में कोई चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है।
मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए मदन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम पंचायत चुनाव को छोड़कर बाकी सभी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए भी ‘इसी तरह’ आदेश दिया है। इसलिए चुनाव कार्यक्रम घोषित करने का सवाल ही नहीं उठता।
स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अद्यतन मतदाता सूचियों का उपयोग करने के लिए समय-समय पर कट-ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है और इस संबंध में अधिसूचना भी प्रकाशित की जाती है। इस प्रकार की अधिसूचनाएँ पहले भी प्रकाशित की जा चुकी हैं। यह अधिसूचना वास्तविक चुनाव कार्यक्रम नहीं है। मदन ने यह भी कहा कि यदि अधिसूचना में उल्लिखित अवधि के भीतर आम या उप-चुनाव नहीं होते हैं, तो फिर से कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है।
स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए अलग से मतदाता सूची तैयार नहीं की जाती है। इसके लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को यथावत लिया जाता है और वार्डवार ही विभाजित किया जाता है। स्थानीय निकायों के सभी आगामी आम और उप-चुनावों के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सूचियों के उपयोग के लिए एक विशिष्ट तिथि (कट-ऑफ तिथि) निर्धारित की जाती है। इसी तर्ज पर स्थानीय निकायों के आगामी आम एवं उप-चुनाव के लिए 1 जुलाई 2023 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने के संबंध में 5 जुलाई 2023 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है।