उच्चतम न्यायालय ने सुबह पांच बजे से मतदान करने की इजाजत सम्बन्धी याचिका खारिज कर दी
(देवकी यादव)
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी जिसमें आग्रह किया गया था कि निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए मतदान सुबह सात बजे की जगह सुबह साढ़े पांच बजे शुरू करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। याचिका में इसकी वजह गर्मी के प्रकोप एवं पवित्र महीने रमजान को बताया गया था।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक निर्धारित है और मतदाता सुबह के समय भी मतदान कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा से कहा, ‘‘समय सुबह सात बजे से शाम छह तक का है। लोग मत डालने के लिए सुबह के समय आ सकते हैं। समय बदले जाने से चुनाव आयोग को व्यवस्था संबंधी समस्यायों का सामना करना पड़ सकता है।’’