आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी पर 1,000 रुपये का जुर्माना
(कर्ण हिंदुस्तानी )
ठाणे – भिवंडी के एक त्वरित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय नेता राजेश कुंटे द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में सांसद राहुल गांधी को 1,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता कुंटे द्वारा स्टे अर्जी दाखिल करने के बाद यह आदेश आया है।
याचिकाकर्ता कुंटे द्वारा एक और नोटरी गवाह पेश करने की दिल्ली की याचिका खारिज करने के बाद अदालत ने मार्च 2022 में सुनवाई स्थगित कर दी थी। कुंटे द्वारा राहुल गाँधी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई दिन भर शुरू होनी थी. हालांकि, गुरुवार (कल) को दूसरा स्थगन दिया गया और एक त्वरित अदालत ने 1,000 रुपये का जुर्माना मांगा, वकील नारायण अय्यर ने अनुरोध किया। हालांकि, अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और राहुल गांधी से याचिकाकर्ता कुंटे को 1,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा। उन्होंने 10 मई को अगली सुनवाई के लिए सबूत और गवाह पेश करने का भी आदेश दिया।
बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने भिवंडी के सोनाले गांव के मैदान में एक रैली के दौरान भाषण में महात्मा गाँधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया था । राहुल गाँधी के इसी आरोपों को लेकर कुंटे ने अदालत में मानहानी का दावा किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में आरोप तय किए थे।
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