नई दिल्ली, दि. 14
सुप्रीम कोर्ट ने आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया।
उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के लंबित नोटिस पर तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किया।
21 जून 2022 को शिवसेना में फूट के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि ज़िरवाल की ओर से शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया गया था।इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष उचित अवधि के भीतर लें।
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