‘‘उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटान’’ विषयवस्तु के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह 24 दिसंबर को
प्रत्येक वर्ष 24 दिसम्बर को भारत में एक विशिष्ट विषयवस्तु के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष ‘‘उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटान’’ की विषयवस्तु के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसी दिन उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम को कानून के रूप में लागू किया जाना देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है।
भारत सरकार का उपभोक्ता मामले विभाग नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन के कोठारी सभागृह में ‘‘उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटान’’ की विषयवस्तु के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह, 2018 मनाएगा, जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, राज्य आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य, केंद्रीय उपभोक्ता सुरक्षा परिषद के वीसीओ एवं सदस्य विभिन्न मुद्दों तथा उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे।
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य त्रुटिपूर्ण वस्तुओं, सेवाओं में कमी तथा अनुचित व्यापार प्रचलनों जैसे विभिन्न प्रकार के शोषणों के खिलाफ उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षोपाय उपलब्ध कराना है। इस दिन लोगों को उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को रेखांकित करने का अवसर मिलता है, साथ ही प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक करने की आवश्यकता भी रेखांकित होती है।

