गणेशोत्सव के मौके पर यात्रियों से लूटपाट जारी; ‘ऑनलाइन बुकिंग ऐप’ पर कब एक्शन लेगी सरकार?
‘सुराज्य अभियान’ को लेकर सरकार से सवाल
मुंबई, दि. 14
गणेशोत्सव के मौके पर लाखों गणेश भक्त अपने गृहनगर जाने के लिए निकल रहे हैं। इसका फायदा उठाकर ‘रेड बस’, ‘मेक माई ट्रिप’ और अन्य प्राइवेट ट्रैवल बुकिंग ऐप्स के जरिए गणेश भक्तों और यात्रियों को लूटा जा रहा है। हिंदू जनजागृति समिति के ‘सुराज्य अभियान’ ने मांग की है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ऑनलाइन लूट की समस्या को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए।
एसटी बसों की तुलना में डेढ़ गुना अधिक यात्री किराया वसूलने के सरकारी आदेश के बावजूद निजी यात्री बस संचालक यात्रियों से दोगुना, तिगुना और कभी-कभी चौगुना किराया वसूल रहे हैं। कई यात्री ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप्स के जरिए टिकट बुक कर रहे हैं। लेकिन सुराज्य अभियान का कहना है कि राज्य सरकार का परिवहन विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
इस संबंध में परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त को पत्र दिया गया है।
पिछले कुछ वर्षों से लगातार संघर्ष के चलते परिवहन विभाग ने कुछ स्थानों पर शिकायत क्रमांक, यात्री किराया पत्रक जारी किये हैं। कुछ वर्ष पहले बम्बई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवहन विभाग ने एक सरकारी आदेश जारी कर किराया डेढ़ गुना बढ़ा दिया था; लेकिन कई सालों तक इसे लागू नहीं किया गया. सुराज्य अभियान के माध्यम से इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन और अभियान चलाकर परिवहन विभाग से शिकायत की गई। तत्कालीन परिवहन आयुक्त डाॅ. अविनाश ढाकने से भी मुलाकात की. मौजूदा परिवहन आयुक्त विवेक भीमन्नावर से भी चर्चा चल रही है।
नवी मुंबई उप-क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने केवल रत्नागिरी से नवी मुंबई तक सरकारी टैरिफ की घोषणा की है; लेकिन अन्य स्थानों के यात्रियों का क्या? इसके अलावा, ‘सर्ज प्राइसिंग’ (मांग में वृद्धि) के नाम पर, ऑनलाइन ऐप्स पर निजी बसों के टिकट की कीमतें नियमित बसों की तुलना में चार गुना कैसे हो गईं? वातानुकूलित स्लीपर बसों के लिए 3.22 किमी प्रति किमी जबकि सरकार ने शिव (मुंबई) से रत्नागिरी तक 344 किमी तय की है। यात्रा के लिए 1,110 रुपये का शुल्क लिया जाना चाहिए; लेकिन वह रेट 1500 से 2200 रुपये वसूला जा रहा है। अन्य जगहों पर भी स्थिति ऐसी ही है. ‘सुराज्य अभियान’ के राज्य समन्वयक अभिषेक मुरकुटे ने भी मांग की है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए और इन निजी कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए।

