राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा जांच, सेवाएँ और उपचार
कोई वार्षिक आय की आवश्यकता नहीं
मुंबई, दि. 25
राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण, सेवाएँ और उपचार निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके लिए वार्षिक आय की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। हर आर्थिक स्तर के मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा सरकारी आदेश जारी कर यह घोषणा की है कि यह फैसला 15 अगस्त से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू कर दिया गया है.
राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में आने वाले अस्पताल रोगी शुल्क, जांच और विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए न्यूनतम दरें लेते हैं। इसमें कुछ श्रेणियों जैसे सरकारी कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों और 20 हजार रुपये से कम वार्षिक आय वाले मरीजों को विभिन्न शुल्कों पर छूट दी गई थी। लेकिन अब सभी वर्ग के मरीजों को मुफ्त जांच, सेवाएं और इलाज मिलेगा।
इस संबंध में तीन अगस्त को राज्य कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया था. इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार (23 अगस्त) को ऐसा सरकारी आदेश जारी किया है. रक्त और रक्त घटक आपूर्ति के शुल्क को निःशुल्क सेवा से बाहर रखा गया है।
सरकारी आदेश के मुताबिक बताया गया है कि ऐसे अस्पतालों के सामने बोर्ड पर यह निर्देश अंकित किया जाए कि जांच, इलाज और सेवाएं निःशुल्क हैं.

