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भिवंडी निज़ामपुर महानगरपालिका में कांग्रेस के 18 पूर्व नगरसेवक छह साल के लिए अयोग्य घोषित – सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का फैसला

मुंबई, दि. 27
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका  मेयर पद के चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार को वोट देने वाले 18 पूर्व कांग्रेस पार्षदों को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला किया है।
भिवंडी निजामपुर महानगरपालिका में नगरसेवकों की कुल संख्या 90 है और निगम में कांग्रेस के 47 नगरसेवक निर्वाचित हुए हैं। ढाई साल बाद यानी 5 दिसंबर 2019 को मेयर पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार के तौर पर ऋषिका राका के नाम की घोषणा की। पार्टी के 18 पार्षदों ने नाम के खिलाफ बगावत कर अलग गुट बना लिया है और मेयर पद की दावेदार प्रतिभा पाटिल को वोट दिया। महानगरपालिका में बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस नेता जावेद दलवी ने 18 पूर्व नगरसेवकों को अयोग्य घोषित करने के लिए कोंकण संभागीय आयुक्त के पास शिकायत दर्ज की। कोंकण संभागीय आयुक्त के समक्ष मुकदमे में, परिणाम 18 पूर्व नगरसेवकों के पक्ष में था। इन पार्षदों का पांच साल का कार्यकाल पिछले साल खत्म हो गया था।
कोंकण डिविजनल कमिश्नर के आदेश के खिलाफ जावेद दलवी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपील की थी।
सोमवार को मुख्यमंत्री शिंदे ने सुनवाई कर मामले का फैसला किया. इसमें कोंकण आयुक्त के आदेश को रद्द करते हुए 18 पूर्व नगरसेवकों को महाराष्ट्र महानगरपालिका सदस्य अयोग्यता अधिनियम 1986 की धारा 3 (1) (बी) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री शिंदे ने फैसला किया कि इन सदस्यों को 31 दिसंबर 2021 से 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

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