मुंबई, दि.
जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस कमल खट्टा की पीठ ने अवैध फुटपाथ फेरीवालों पर अपनी स्पष्ट और निर्णायक टिप्पणी की और याचिका खारिज करते हुए कहा कि फेरीवाला नीति का मतलब व्यवसाय करना या कहीं भी दुकान स्थापित करना नहीं है।
कोर्ट ने अंधेरी वेस्ट के चार बंगला इलाके में सेंट लुइस रोड पर अवैध दुकानदारों को महानगरपालिका की कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया।
यह दावा करते हुए कि वे चार दशकों से अधिक समय से अंधेरी में फुटपाथ पर व्यवसाय कर रहे हैं, इन फेरीवालों ने महानगरपालिका द्वारा शुरू की गई कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी।
याचिकाकर्ता फेरीवालों में से केवल पांच फेरीवालों के पास लाइसेंस है। अन्य ठेले-खोमचे वालों ने फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है। इसलिए कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें उनके मुंह पर राहत नहीं दी जा सकती।
याचिकाकर्ता हॉकर एक्ट के तहत लाइसेंस दिखाने में असफल रहे। इसलिए, केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता चार दशकों से उस स्थान पर रह रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई तो वे स्थाई रूप से फुटपाथ पर बैठ जाएंगे। इसलिए, व्यापक निहितार्थों को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती, अदालत ने यह भी कहा।
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