हाई कोर्ट ने 23 जून तक समीर वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया
मुंबई, दि. 8
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सेंट्रल नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुंबई डिवीजन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। उनकी अग्रिम जमानत अब 23 जून तक बढ़ा दी गई है।
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सीबीआई ने उच्च न्यायालय से अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में वानखेड़े को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को रद्द करने का अनुरोध किया था।
वानखेड़े पर लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। ये आरोप बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति के हैं। ये एक सरकारी सेवा के अधिकारी द्वारा निजी व्यक्तियों के साथ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और रंगदारी की धमकी के आरोप हैं। इसलिए सीबीआई ने बुधवार को हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया कि अगर वानखेड़े को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत कायम रहती है तो इससे मामले की जांच पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
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कोर्ट ने वानखेड़े को 23 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। इस बीच, समीर वानखेड़े के वकीलों ने याचिका में संशोधन की अनुमति मांगी है।

