(मुंबई आसपास ब्यूरो )
विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले रहे सभी उम्मीदवारों को उनके आपराधिक कुकर्मों की जानकारी खुद ही मतदाताओं तक पहुंचानी होगी। यह निर्देश चुनाव आयोग ने जारी किया है। जिसके चलते आपराधिक छबि वाले उम्मीदवारों की हालत पतली हो गयी है।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी उम्मीदवारों को खुद के खर्च से विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार चॅनेल्स में विज्ञापन के रूप में सार्वजनिक करवानी होगी। यह विज्ञापन तीन दिनों तक सार्वजनिक करना होगा और उसकी जानकारी चुनाव अधिकारी को भी देनी होगी।
दरअसल अभी तक नामांकन भरते समय आपराधिक छबि वाले प्रत्याशी नामांकन फॉर्म में अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भर देते थे। यह जानकारी आम जनता तक पहुँचती ही नहीं थी। अब चुनाव आयोग ने कड़ा फैसला लेते हुए सभी आपराधिक उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।
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