मुंबई, दि. 21
रेल दुर्घटना में किसी गृहस्वामी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों और रिश्तेदारों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि में काफी वृद्धि की गई है।
किसी गृहस्वामी की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों, रिश्तेदारों को मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 25,000 रुपये दिए जाते थे।
अब मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर को भारतीय रेलवे के सभी महाप्रबंधकों को ये निर्देश जारी किए हैं.
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