मुंबई, दि. 21
महाराष्ट्र हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) के साथ पंजीकृत 746 परियोजनाओं में से 388 परियोजनाओं का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है और बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। संबंधित परियोजनाओं के डेवलपर्स को विज्ञापन और बिक्री से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।
रियल एस्टेट अधिनियम के अनुसार, 388 परियोजनाओं को 20 अप्रैल तक पंजीकृत करने और वेबसाइट को अपडेट करने की आवश्यकता थी, जिसमें पहले तीन महीनों में कितने फ्लैट पंजीकृत किए गए, कितना पैसा एकत्र किया गया और कितनी राशि खर्च की गई, भवन योजना में बदलाव (यदि कोई हो) के विवरण शामिल थे।
इसे पूरा न करने पर महारेरा ने इन डेवलपर्स को धारा सात के तहत परियोजना का पंजीकरण रद्द करने या निलंबित करने के लिए पहले 15 दिन और फिर 45 दिन का गंभीर नोटिस जारी किया। महारेरा ने इसका जवाब नहीं देने वाले 388 डेवलपर्स के प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने का कड़ा फैसला लिया है।
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