कल्याण, डी. 3
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका सीमा में गणेशोत्सव और नवरात्रि उत्सव के दौरान गणेश, देवी की प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महानगरपालिका आयुक्त एवं प्रशासक डाॅ. भाऊसाहेब डांगड़े ने बुधवार को इस आदेश की घोषणा की।
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई गाइडलाइन के मुताबिक मूर्ति में पीओपी के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसलिए, नगर निगम सीमा के भीतर मूर्तिकारों को शाडू, पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों का निर्माण करना चाहिए। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी़ डॉ. डांगड़े ने आदेश में कहा।
महानगरपालिका सीमा के भीतर मूर्तिकारों, निर्माताओं, विक्रेताओं को महानगरपालिका वार्ड कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा। अनुमति नहीं लेने वाले मूर्तिकारों, विक्रेताओं, निर्माताओं को महानगरपालिका सीमा के भीतर मूर्तियां बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मूर्तिकारों, विक्रेताओं, निर्माताओं को दुकान, कारखाने के सामने दिए गए पंजीकरण की एक प्रति लगानी चाहिए। इन मूर्तियों को महानगरपालिका द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील में विसर्जित किया जाना चाहिए। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी को भी प्राकृतिक संसाधनों को खाड़ियों, नदियों और नालों में बहाकर उन्हें अवरुद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
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