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Mumbai Highcourt का बलात्कार पीड़िता नाबालिग की पहचान उजागर करने वाले वाले वकील पर जुर्माना

मुंबई हाईकोर्ट ने दो वकीलों पर नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर करने पर नाराजगी जताते हुए जुर्माना लगाया है.

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हाईकोर्ट ने याचिका में पीड़िता की मां की पहचान उजागर करने वाले वकीलों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया है.

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जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकीलों ने याचिका में पीड़िता की मां की पहचान उजागर की गई थी.

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याचिका में उनका नाम, उनकी तस्वीर, चैट और ईमेल सलग्न किए गए थे. बता दें कि पॉक्सो कानून के तहत रेप पीड़िताओं की पहचान उजागर करने पर मनाही है.

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पीठ ने इस आरोप के दोषी वकील ऋषिकेश मुंदारगी और मनोज कुमार तिवारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और 16 जनवरी तक जुर्माने की राशि का भुगतान कीर्तिकर लॉ लाइब्रेरी को करने का निर्देश दिया.

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पीठ ने इसके साथ ही याचिका में संशोधन कर पीड़िता की मां का नाम और उनकी जानकारी हटाने को भी कहा है।

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