सुप्रीम कोर्ट सोमवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागियों के नए पार्टी व्हिप को मान्यता देने के महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे गुट की एक नई याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा कि नई याचिका पर 11 जुलाई को ग्रीष्म अवकाश के बाद महाराष्ट्र सरकार के अन्य लंबित याचिकाओं के साथ उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी।
आवेदक उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी के अनुसार नाव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी व्हिप को मान्यता देने का कोई अधिकार संविधान मे नहीं है। ऐसे घटनाक्रम इस अदालत के समक्ष कार्यवाही को प्रभावित कर रहा है।
ठाकरे गट की ओर से सुप्रीम कोर्ट मे पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि इन सबके बावजूद कल मध्यरात्रि में स्पीकर ने एक झटके मे यह व्हिप जारी कर दिया ।
जस्टिस बनर्जी ने इस मामले के पूरे कागजात न्यायालय के समक्ष पेश करने के आदेश जारी किये है।
एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार ने विश्वास मत से पहले उद्धव ठाकरे गुट को एक बड़ा झटका दिया था , महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष ने रविवार रात शिवसेना विधायक अजय चौधरी को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुनने का आदेश जारी कर दिया था ।
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