देश के प्रधान न्यायाधीश को क्लीन चिट, शिकायतकर्ता महिला ने घोर अन्याय बताया.
यौन उत्पीड़न के आरोप पर देश के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की आंतरिक समिति ने क्लीन चिट देते हुये कहा है कि समिति को प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ कोई ‘‘ठोस आधार’’ नहीं मिला।
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ज्ञात हो कि शीर्ष अदालत की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने प्रधान न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाये थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली उच्चतम न्यायालय की पूर्व महिला कर्मचारी ने न्यायालय की आंतरिक समिति द्वारा सोमवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को क्लीन चिट दिये जाने पर कहा कि वह “बेहद निराश और हताश” हैं।
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आरोप लगाने वाली उक्त महिला ने कहा है कि भारत की एक महिला नागरिक के तौर पर उसके साथ “घोर अन्याय” हुआ है और उसका “सबसे बड़ा डर” सच हो गया और देश की सर्वोच्च अदालत से न्याय की उसकी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गई हैं।
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उक्त महिला ने प्रेस के लिए एक बयान जारी कर कहा कि वह अपने वकील से परामर्श कर आगे के कदम पर फैसला उठाएंगी।