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घनश्याम बठीजा मर्डर मामले में पूर्व विधायक पप्पू कालानी सहित 6 लोग को कल्याण कोर्ट ने किया बरी

( जय दुबे )

उल्हासनगर – कल्याण सत्र न्यायालय के न्यायाधीश डी. एस. हातरोटे ने घनश्याम बठिजा हत्या के मामले में सबूतों के आभाव के आधार पर पूर्व विधायक पप्पू कालानी सहित 6 लोग को हत्या व हत्या की साजिश रचने के आरोपो से बरी कर दिया। इंदर बठिजा हत्या के आरोप में पूर्व विधायक पप्पू कालानी सहित अन्य 4 लोगो को कल्याण सत्र न्यायालय ने 29 नवम्बर 2013 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी ।
गौर तलब है कि 27 फरवरी 1990 में के दिन घनश्याम सुन्दरदास बठिजा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उस समय इंदर बठिजा की शिकायत पर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने तत्कालीन विधायक पप्पू कालानी सहित डॉ. नरेंद्र रामसिंघानी,अरशद शेख, बच्ची पांडेय, बाबा गैबलियर, किशोर गारिकापट्टी तथा रिचर्डसन सहित सात लोगो पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। 27 साल तक कल्याण सत्र न्यायालय में विचारधीन मामले की सुनवाई विगत कुछ दिनों से न्यायाधीश डी. एस. हाथरोटे के समक्ष सुनवाई चल रही थी। पूर्व विधायक पप्पू कालानी व अन्य लोगो की तरफ से सीनियर एडोवोकेट हर्षद पोंडा और एडोवोकेट भोजराज जेशवानी आर्गुमेंट कर रहे थे। जब कि मृतक घनश्याम बठिजा की तरफ से उनके छोटे भाई कमल बठिजा की तरफ से सरकारी वकील विकास पाटिल ने आर्गुमेंट की थी। दोनो पक्षो को सुनने के बाद शनिवार को न्यायाधीश डी. एस हथरोटे ने पूर्व विधायक पप्पू कालानी, डॉ. नरेंद्र रामसिंघानी, अरशद शेख, बच्ची पांडेय, बाबा गैबलियर, किशोर गारिकापट्टी तथा रिचर्डसन सभी आरोपियों को सबूतों के आभाव में बरी कर दिया। यहां बता दे कि इंदर बठिजा मर्डर केस में तलोजा जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक पप्पू कालानी की बड़ी बेटी सीमा कालानी की 12 नवंबर को मुम्बई के रमाडा होटल में शादी थी, इसी वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व विधायक पप्पू कालानी को 10 तारीख को पैरोल मिली हुई है ।

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